मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2026
दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की एक सराहनीय पहल - ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता।
कुल सहायता
₹10 लाख
अनुदान (Grant)
₹5 लाख
ब्याज दर
0% (ब्याज मुक्त)
आवेदन तिथि
25 Feb 2026
योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार का मानना है कि "दिव्यांगता कमजोरी नहीं, बस एक अलग क्षमता है।" इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए यह योजना लाई गई है।
- दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
- समाज में दिव्यांगजनों को सम्मान और बराबरी का दर्जा दिलाना।
- राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
मुख्य लाभ (Key Benefits)
₹5 लाख फ्री ग्रांट
यह राशि सरकार द्वारा उपहार स्वरूप दी जाएगी जिसे लौटाना नहीं होगा।
ब्याज मुक्त ऋण
₹5 लाख का ऋण बिना किसी ब्याज के मिलेगा, जिससे पूंजी का दबाव नहीं रहेगा।
पात्रता मानदंड
| निवास | बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य। |
| आयु सीमा | 18 से 50 वर्ष। |
| शैक्षणिक योग्यता | 12वीं (इंटर), आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष। |
| दिव्यांगता | मान्यता प्राप्त PWD प्रमाण पत्र आवश्यक। |
जरूरी दस्तावेज
आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक वेबसाइट
udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
पंजीकरण
Registration पर क्लिक कर आईडी बनाएं।
फॉर्म भरें
योजना चुनें और दस्तावेज अपलोड करें।
फाइनल सबमिट
प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रखें।
मजेदार फैक्ट! 💡
सोचिए, ₹10 लाख के सपोर्ट से आप अपना कैफे, ऑनलाइन बिज़नेस या कोई भी छोटा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। यह समाज में आपकी एक नई पहचान बनाएगा!
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
कुल कितनी सहायता मिलेगी?
इस योजना के तहत कुल ₹10 लाख मिलेंगे, जिसमें से ₹5 लाख सरकारी अनुदान (माफ़) है और ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण है।
क्या इसे वापस करना होगा?
केवल ₹5 लाख के ऋण हिस्से को 84 किस्तों में वापस करना होगा। अनुदान वाला हिस्सा (₹5 लाख) वापस नहीं करना है।
आवेदन का मोड क्या है?
आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगा।

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